आजमगढ़ 07 मार्च– सहायक श्रमायुक्त श्री पवन कुमार ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा विनिमार्ण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुये सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढा़वा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना दिनांक 01 अगस्त, 2025 से प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत जहा पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रूपये तक) मिलेगा, वही नियोक्ताआंे को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिये दो साल की अवधि के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा, साथ ही विनिमार्ण क्षेत्र के लिये दो साल के लिये विस्तारित लाभ दिया जायेगा। इस योजना के दो भाग है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-
भाग-ए प्रथम बार काम करने वाले कर्मचारियों कें लिये प्रोत्साहनः-
Employee Provident Fund Organization (EPFO) के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुये इस भाग में एक महीने का वेतन 15,000/- रूपये तक दो किस्तों में दिया जायेगा। इसके लिये अधिकतम एक लाख रूपये प्रतिमाह तक के वेतन वाले कर्मचारी ही पात्र होगे। प्रथम किस्त 6 माह की सेवा के उपरान्त एवं दूसरी किस्त 12 माह की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहन करने के लिये प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिये जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में निकाला जा सकेगा।
भाग-बी नियोंक्ताओं को सहायताः-
इस भाग के अन्तर्गत नियोक्ताओं को एक लाख रूपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छः महीने तक निरन्तर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिये 02 साल तक अधिकतम 3000/-रूपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन राशि देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिये प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जायेगा।
ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छः महीने के लिये निरन्तर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिये) या पॉच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारी वाले नियोक्ताओं के लिये) नियुक्ति करने के लिये आवश्यक होगी।
प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी संरचना निम्नानुसार होगी, जिसमें 10 हजार रू0 तक अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब पर 1000 रू0 तक नियोक्ता को लाभ (प्रतिमाह अतिरिक्त रोजगार), रू0 10 हजार से अधिक और रू0 20 हजार तक अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब पर 2000 रू0 तक नियोक्ता को लाभ (प्रतिमाह अतिरिक्त रोजगार) एवं रू0 20 हजार से अधिक (रू0 01 लाख प्रति माह वेतन तक) अतिरिक्त कर्मचारी का ईपीएफ वेतन स्लैब पर 3000 रू0 तक नियोक्ता को लाभ (प्रतिमाह अतिरिक्त रोजगार) प्राप्त होगा। जिन कर्मचारियों का ईपीएफ वेतन 10,000 रूपये तक है, उन्हें आनुपाति प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
उन्होने प्रतिष्ठानों से अपील किया है कि अपने प्रतिष्ठान को EPFO के साईट से एवं कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अन्तर्गत Employee Provident Fund Organization (EPFO) में उमंग पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराये जाने का कष्ट करें।





