*TV 20 NEWS|| AZAMGARH:*थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 03.10.2022 को वादी मुकदमा बसन्त राम पुत्र स्व0 विसर्जन राम निवासी धनार बाध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपनी पत्नी कविता को दहेज व बच्चा पैदा न होने को लेकर प्रताणित करना तथा फांसी लगाकर जान से मार दिया गया था।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 398/2022 धारा-498A,304B,302,34 भादवि व 3/4 DP Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 07.03.2026 को मा0 न्यायालय ADJ-1/Anti Corruption (Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।