TV 20 NEWS|| AZAMGARH:*थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बहला फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बहला फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 22.11.2015 को वादी मुकदमा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर पुत्र साधू सोनकर निवासी किशुनपुर(काशीनाथ) काशीपुर, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-292/2015 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-07.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर पुत्र साधू सोनकर निवासी किशुनपुर(काशीनाथ) काशीपुर, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।