TV 20 NEWS|| AZAMGARH: ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर *जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मेंहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-12.04.1997 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष राम सेवक यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 109/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-09.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





