TV20 NEWS||AZAMGARH: थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध मिलावटी शराब बिक्री के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (2 माह) के कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध मिलावटी शराब बिक्री के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (2 माह) के कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध मिलावटी शराब बिक्री के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (2 माह) के कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 17.08.2009 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शारदा प्रसाद सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शिवधर पुत्र टिहुली निवासी हरजोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अबैध मिलावटी जहरीली शराब बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-613/2009 धारा-272 भादवि व 60(2) आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 4 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 12.03.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-1/AC(Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवधर पुत्र टिहुली निवासी हरजोरी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (2 माह) के कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।