*TV20 NEWS || AZAMGARH :अब थाने पर हाजिरी लगायेंगे अपराधी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अपराधियों पर की गयी सख्त कार्यवाही*
*प्रेस नोट*
*जनपद आजमगढ़*
*अब थाने पर हाजिरी लगायेंगे अपराधी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत अपराधियों पर की गयी सख्त कार्यवाही*
*जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश निर्गत किया गया है।*
➡ *थाना कोतवाली–*
थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी *नीरज कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी मौजा हरैया, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी कोतवाली की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।
अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त *नीरज कुमार* को आदेश की तिथि से आगामी *दो माह तक प्रत्येक 15 दिवस (पाक्षिक) पर थाना कोतवाली आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।* आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*अपराधिक इतिहास –*
1. मु0अ0सं0 195/2024 धारा 379 भादवि
2. मु0अ0सं0 146/2024 धारा 382 भादवि
3. मु0अ0सं0 406/2024 धारा 303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस
➡ थाना मुबारकपुर –
थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी *सुनील कुमार पुत्र अशोक, निवासी मौजा मलिक सुदनी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मुबारकपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।
अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त सुनील कुमार को आदेश की तिथि से आगामी *छः माह तक प्रत्येक 07 दिवस (सप्ताहिक)* पर *थाना मुबारकपुर आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।* आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*अपराधिक इतिहास –*
1. मु0अ0सं0 279/24 धारा 379, 120B, 411, 414 भादवि
2. मु0अ0सं0 170/2024 धारा 379, 411 भादवि
3. मु0अ0सं0 271/2024 धारा 303(2) व 317(2) बीएनएस
➡ *थाना निजामाबाद –*
थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी *सज्जू उर्फ शहजाद पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ सब्बू निवासी मौजा तिग्गीपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी निजामाबाद की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।
अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त *सज्जू उर्फ शहजाद* को आदेश की तिथि से आगामी *दो माह तक प्रत्येक 15 दिवस (पाक्षिक)* पर *थाना निजामाबाद आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।* आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*अपराधिक इतिहास –*
1. मु0अ0सं0 233/22 धारा 323,336,504,506 व 34 भादवि
2. मु0अ0सं0 483/2024 धारा 115(2),352,351(2),125 बीएनएस
➡ *थाना जीयनपुर–*
थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी *शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी मौजा खास, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी जीयनपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।
अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त *शेरू उर्फ मोहम्मद महफूज* को आदेश की तिथि से आगामी *दो माह तक प्रत्येक 07 दिवस (साप्ताहिक) पर थाना जीयनपुर आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।* आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*अपराधिक इतिहास –*
1. मु0अ0सं0 648/22 धारा 380,411,457 भादवि
2. मु0अ0सं0 683/22 धारा 380,411,454 भादवि
3. मु0अ0सं0 338/24 धारा 115(2),118(1),351(2),352 बीएनएस व 3(1)द व ध 3(2)(5A) एससी/एसटी एक्ट ।
4. मु0अ0सं0 402/24 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस
➡ *थाना तहबरपुर–*
थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी *सुरेन्द्र यादव पुत्र जोखन यादव निवासी मौजा टीकापुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़* जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी *तहबरपुर* की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा *उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)* के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।
अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त *सुरेन्द्र यादव* को आदेश की तिथि से आगामी *दो माह तक प्रत्येक 15 दिवस (पाक्षिक)* पर *थाना तहबरपुर आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।* आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
*अपराधिक इतिहास –*
1. मु0अ0सं0 275/09 धारा 323,504,506 भादवि
2. मु0अ0सं0 232/24 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस
3. एनसीआर नं0 12/24 धारा 115(2) व 352 बीएनएस





