TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अतरौलिया पर पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 02 आरोपी अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि (06 वर्ष 08 माह) के कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि (06 वर्ष 08 माह) के कारावास व  05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना अतरौलिया पर पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 02 आरोपी अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि (06 वर्ष 08 माह) के कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡  दिनांक-22.06.2019 को वादी मुकदमा प्र0निरी0 राकेश कुमार सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- अरविन्द पुत्र राम नयन निवासी फुलवारी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर, 2- रामबरन पुत्र बुझावन निवासी हरदेया देवडीह बसरिका थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 109/2019 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡  मुकदमा उपरोक्त मे 8 गवाह परीक्षित हुए ।

➡जिसके क्रम में दिनांक-16.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 (गैंगे0 एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- अरविन्द पुत्र राम नयन निवासी फुलवारी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर, 2- रामबरन पुत्र बुझावन निवासी हरदेया देवडीह बसरिका थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (06 वर्ष 08 माह) के कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।