TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत अपराध में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के लड़की को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोप में 15 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कन्धरापुर पर पंजीकृत अपराध में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 12.06.2021 को वादिनी मुकदमा ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त बृजभान पुत्र रामराज ग्राम लेडूपार थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग नतिनी के साथ दुष्कर्म किया है ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-85/2021 धारा-376,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक-17.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बृजभान पुत्र रामराज ग्राम लेडूपार थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।