TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 19.11.2002 को वादी मुकदमा मो0 सेफ पुत्र सोहराब अहमद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. इम्तियाज पुत्र मो0 याकूब 2. नदीम पुत्र मो खालिद 3. अलीशेर पुत्र मो0 खलील निवासीगण बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश (जमीनी विवाद) को लेकर मेरे पिता सोहराव अहमद को गोली मारकर हत्या कर देना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 827/2002 धारा-302,34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. इम्तियाज पुत्र मो0 याकूब 2. नदीम पुत्र मो0 खालिद 3. अलीशेर पुत्र मो0 खलील निवासीगण बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया