TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे 1 अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे 1 अभियुक्त को 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 25.01.2003 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री आऱ0पी0 यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम पुत्र मो खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आलाकत्ल 1 अदद देशी तमन्चा .303 बोर बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 28/2003 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 11 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.03.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नदीम पुत्र मो0 खालिद निवासी बैरीडीह थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





