TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना रौनापार पर पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय आजमगढ़ ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
थाना रौनापार पर पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 29.09.2015 को वादिनी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर तहरीर दिया था कि अभियुक्त संदीप पुत्र रामप्रीत निवासी बर्जला (गांशेपुर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-175/2015 धारा- 363,366,376, भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-24.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र रामप्रीत निवासी बर्जला (गांशेपुर) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





