TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्रत्येक अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्रत्येक अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 14.05.2024 को वादी मुकदमा सुभम कुमार पुत्र बलबीर निवासी मित्रसेनपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. मंगल उर्फ सुनील कुमार पुत्र विद्यासागर 2. विद्यासागर पुत्र स्व0 रामपलट निवासीगण शाहपुर सदरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बारात मे डीजे पर नाचने को लेकर वादी के भाई शिवम को लाठी डण्डा व हाकी से मारकर अधमरा कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-134/2024 धारा-302,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 25.03.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मंगल उर्फ सुनील कुमार पुत्र विद्यासागर 2. विद्यासागर पुत्र स्व0 रामपलट निवासीगण शाहपुर सदरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्तो को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।