मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 12.03.2026 के क्रम में दिनांक 13.03.2026 को जनपद में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 आदि की सुचारू आपूर्ति विषयक निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के निर्देश के क्रम में जनपद में चल रही छापेमारी/निरीक्षणों में निम्नानुसार तथ्य प्रकाश में आयेः-
1. जांच-पड़ताल व मौके पर दर्ज बयानों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि श्री संजय कुमार ठठेर पुत्र श्री स्व0 मोतीलाल ठठेर, निवासीः नगरपंचायत-मेंहनगर वार्ड नं0-12 लाजपत नगर, तहसील-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के छोटे-छोटे गैस सिलेण्डर (पेट्रोमैक्स) में पलटी का कार्य रिफिलिंग नोजल/बांसुरी द्वारा किया जाना व घरेलू गैस का अवैध व्यापार के उद्देश्य से भण्डारण किया जाना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियम) आदेश 2000 के विभिन्न प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जिसके लिए श्री संजय कुमार ठठेर पुत्र श्री स्व0 मोतीलाल ठठेर, निवासीः नगरपंचायत-मेंहनगर वार्ड नं0-12 लाजपत नगर, तहसील-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की संस्तुति के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 28.03.2026 के अनुपालन में श्री संजय कुमार ठठेर पुत्र श्री स्व0 मोतीलाल ठठेर, निवासीः नगरपंचायत-मेंहनगर वार्ड नं0-12 लाजपत नगर, तहसील-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराए जाने हेतु थाना मेहनगर में तहरीर पूर्ति निरीक्षक मेहनगर में दी गयी। मौके पर प्राप्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन गैस कम्पनी के (14.2कि0ग्रा0) साथ में 03 छोटे घरेलू गैस सिलेण्डर (पेट्रोमैक्स 05 किग्रा0 में) व रिफिलिंग मशीन अग्रिम आदेश तक जब्त कर लिया गया।
2. जांच पड़ताल में लेदौरा इण्डेन ग्रामीण वितरक लेदौरा आजमगढ़ के प्रोपराइटर/वितरक श्री विनोद कुमार यादव एवं सहभागी (पार्टनर) श्रीमती कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव द्वारा 614 भरे हुए सभी प्रकार के (घरेलू तथा कामर्शियल) सिलेण्डरो की कालाबाजारी कर दी गयी है। जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एंव वितरण विनियम) आदेश 2000 के विभिन्न प्राविधानो का स्पष्ट उलंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर लेदौरा इण्डेन ग्रामीण वितरक लेदौरा आजमगढ़ के गोदाम में उपलब्ध 14.2 कि0ग्रा0 का घरेलू एक भरा हुआ तथा 132 खाली सिलेण्डर, 19 कि0ग्रा0 के कामर्शियल सिलेण्डर सभी प्रकार के खाली 37, 10 कि0ग्रा0 के कम्पोजिट घरेलू खाली 23 तथा 05 कि0ग्रा0 के घरेलू सिलेण्डर 30 को चकमाली इण्डेन सर्विस तहबरपुर के प्रबन्धक फखरे आलम को इस निर्देश के साथ सुपुर्दगी में दिया गया कि उक्त समस्त सामाग्री/सिलेण्डर को यथावत अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगें खुर्द बुर्द नहीं करेेगें तथा सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेगें। फर्दबरामदगी तथा सुर्पुदगीनामा मौके पर तैयार किया गया तथा सभी से हस्ताक्षर कराया गया।
इस प्रकार श्री विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 राम अनुज यादव एवं सहभागी (पार्टनर) श्रीमती कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव, निवासी ग्राम सभा-लेदौरा, वि0ख0-अहिरौला, थाना अहिरौला, तहसील-बूढ़नपुर द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 के 614 भरे हुए सिलेण्डरो की कालाबाजारी का कृत्य द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 (यथा संसोधित) का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 28.03.2026 के अनुपालन में श्री विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 राम अनुज यादव एवं सहभागी (पार्टनर) श्रीमती कर्मावती देवी पत्नी विनोद कुमार यादव, निवासी ग्राम सभा-लेदौरा, वि0ख0-अहिरौला, थाना अहिरौला, तहसील-बूढ़नपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु थाना अहिरौला में पूर्ति निरीक्षक अहिरौला द्वारा तहरीर दी गयी।





