TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 29.12.2016 को वादी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र गुडडू राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-259/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-01.04.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र गुडडू राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।