TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 01.05.2004 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राधे श्याम यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शाह आलम पुत्र जमालुददीन निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद अबैध कट्टा 12 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-80/2004 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 01.04.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शाह आलम पुत्र जमालुददीन निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





