नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ रुकी रहेगी – डीएम

आजमगढ़ 30 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि दिनांक 26 मार्च 2021 को आयोग की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 के अनुपालन में नामांकन के दिनों में ब्लाक मुख्यालय पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जिसके अन्तर्गत नामांकन के दिवसों में विकास खण्ड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाएगी। नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाए। इसके अलावा नामांकन करने के लिए विकास खण्ड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए। इस निमित्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाए।