कोविड- 19 महामारी में सामाजिक/धार्मिक/खेल आदि कार्यक्रमों के लिए क्या है नए नियम ..देखें इस खबर में

आजमगढ़ 13 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी ने सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में निर्देशित किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नवत होगी। जिसमें किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ, किसी भी खुले स्थान/ मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ होगी।