*TV 20 NEWS || AZAMGARH : गोवध एवं गौ-तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

*प्रेस विज्ञप्ति,दिनांक- 21.06.2026*
*थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़*

*🔹 गोवध एवं गौ-तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की बड़ी कार्रवाई, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*
*🔹 आर्थिक लाभ के लिए सक्रिय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय, गैंगस्टर एक्ट में थी तलाश*

*घटना का विवरण-*
थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम सोफीगढ़ निवासी इरफान पुत्र मंजूर द्वारा अपने अन्य साथियों राशिद उर्फ रसीद, सुबहान उर्फ सुभान, सुफियान उर्फ सोफियान, मुख्तार उर्फ मुखतार, मो0 इमरान उर्फ इबरान, सेराज उर्फ सिराज एवं मो0 वफा के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया गया था। यह गिरोह जनपदीय एवं अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय होकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गोवध एवं गौ-तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया।

दिनांक 22.10.2024 को थाना अहरौला पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से छह गौवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाकर बेचने की योजना का खुलासा किया गया था। इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 453/2024 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जहां वाद विचाराधीन है।

संगठित आपराधिक गतिविधियों एवं अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ के दृष्टिगत उक्त गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा दिनांक 20.06.2026 को थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।
*गिरफ्तारी का विवरण-*
मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मो0 इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष को दिनांक 21.06.2026 को बेन्दुई नहर पुलिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
मो0 इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष।
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 453/2024 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 24/2020 धारा 323/34/427/504/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
उपनिरीक्षक विजयी, मुख्य आरक्षी हरिश्चन्द्र भास्कर एवं आरक्षी राजेश कुमार यादव थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।