12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा वादों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज, बैंक अधिकारियों को अधिकाधिक वाद निस्तारण के निर्देश- सचिव
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण समेत विभिन्न वादों का होगा त्वरित निस्तारण
आजमगढ़, 08 सितंबर 2026//
माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 12 सितम्बर 2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एन०आई० एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते है, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ अंकित वर्मा की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में बैंक अधिकारीगण द्वारा बताया गया कि अभी तक 24431 वाद चिन्हित कर लिये गये है, जिसमें पक्षकारों को नोटिस निर्गत की जा रही है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने के निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है। बैंक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित बैंको के वादों में अवार्ड जारी कर, उसकी प्रमाणित सूची विवरण सहित लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।






