*TV 20 NEWS || AZAMGARH:श्री अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज में पॉक्सो अधिनियम पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित*
श्री अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज में पॉक्सो अधिनियम पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पॉक्सो अधिनियम के प्रति छात्राओं को किया जागरूक, कानूनी प्रावधानों एवं अधिकारों की दी जानकारी
आजमगढ़, 25 सितंबर 2026//
मा० उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मा० जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के सम्बन्ध में बच्चों को संवेदनशील बनाने हेतु श्री अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज, आजमगढ़ में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह जागरूकता कार्यकम्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सचिव द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि पॉक्सों अधिनियम, 2012 का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करना तथा ऐसे मामलों में प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के दौरान लैंगिक हमला, यौन उत्पीडन, बच्चों को अश्लील गतिविधियों में शामिल करना, अपराध की सूचना देने की जिम्मेदारी तथा पीड़ित बच्चे की पहचान की गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी। यह भी बताया गया कि पॉक्सों के अन्तर्गत अपराधों के लिए परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति के अनुसार कठोर दण्ड का प्रावधान है। बच्चों से सम्बन्धित मामलों में पुलिस एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान को बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराध की जानकारी है और वे इसकी रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते है तो इसे भी कानूनन जूर्म माना गया है और इसके लिए कारावास की सजा हो सकती है। बच्चों से सम्बन्धित अश्लील सामाग्री बनाना उसे डिजिटल माध्यमों पर शेयर करना एक गम्भीर अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। यदि ऐसे किसी भी मामलों की जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हेल्पलाईन नं0 1098, स्थानीय पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पुरी तरह गोपनीय रखा जायेगा। इस अधिनियम के तहत अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किये गये है।
सचिव द्वारा आगे बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को प्रभावी कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाना है। सचिव द्वारा बताया गया कि यह जागरूकता अभियान 25 सितम्बर से प्रारम्भ होकर दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर सम्पन्न होगा, जिसमें जनपद के सभी विद्यालयों द्वारा पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
आशीष कुमार राय, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा उपस्थित लोगों को नालसा हेल्पलाईन नं0 15100 व चाइल्ड हेल्पलाईन नं0 1098 के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्या डॉ० प्रियंका सोनी द्वारा किया गया।
इस मौके पर प्रवीण कुमार सिंह, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, विनय कुमार राव, पराविधिक स्वयं सेवक, प्रवक्ता रंजना राय, सुमन गौतम, ममता देवी, सीमा सिंह व विद्यालय की छात्रायें उपस्थित रही।






