*TV 20 NEWS || AZAMGARH : आजमगढ़ में ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत 1985 के विस्फोटक पदार्थ मामले में आरोपी दिलचैन दोषी करार, न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि की सजा और 3 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.10.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना निजामाबाद में पंजीकृत अपराध जिसमें विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 13.05.1985 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राम प्रसाद यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दिलचैन पुत्र शकूर नट निवासी खैरुद्दीनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा विस्फोटक पदार्थ (बम) ले जाते समय रास्ते मे फटने के बाद अवशेष बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 63/1985 धारा-5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 12.010.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त दिलचैन पुत्र शकूर नट निवासी खैरुद्दीनपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।