आजमगढ़ 17 दिसंबर– मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में आज जिला कारागार आजमगढ़ में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ सुश्री अनीता की अध्यक्षता में जिला कारागार, आजमगढ़ में बन्दियों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव ने महिला बैरकों का निरीक्षण किया तथा उसमें उपस्थित महिला बन्दियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं के बारे में सुना, कुछ बन्दियों ने चिकित्सा सम्बन्धित समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर सचिव ने जेल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे महिला बन्दियों की समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण कराये।
जेल अधिकारी ने बताया कि सुबह में बन्दियों को नाश्ता के रूप में गुड़, चना दिया जाता है व लंच में दाल, चावल, सब्जी, रोटी दी जाती है।
इस दौरान सचिव ने शिविर में उपस्थित बन्दियों को सीआरपीसी में प्रावधानित प्लीबारगेनिंग के सम्बन्ध में विस्तार से बताया। सचिव ने बताया कि ऐसे गरीब व सहाय बन्दी जिनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है, वे अपने मुकदमों की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है। नालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराते हुए कोरोना महामारी के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाईन का अनुपालन करने के निर्देश दिये।
जेल अधिकारी ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर में पैरोल पर 26 बन्दी तीसरी बार रिहा किये गये।
———जि0सू0का0आजमगढ़-17-12-2021———-