कोरोना अपडेट : रोड शो , पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे

आजमगढ़ 27 जनवरी– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सिनेशन आदि बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्देश दिये गये हैं कि रोड शो , पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेंगे। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है।
वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 300 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, बशर्ते जनसाधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त जन सामान्य से अपेक्षा की है कि आयोग द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-27-01-2022—–

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