आजमगढ़ : वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

प्रेस नोट
आजमगढ़ 29 जनवरी– उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के निर्देशानुसार आज कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ में स्थित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार, आजमगढ़ में आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आनलाईन शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता द्वारा की गयी।
सर्वप्रथम ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविर/निरीक्षण में उपस्थित बंदीगणों को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित बन्दियों को मध्यस्थता केन्द्र, विधिक साक्षरता शिविरों का महत्व, लोक अदालत, प्री-बारगेनिंग आदि विषयों से अवगत कराया गया। सभी बन्दियों को अवगत कराया गया कि यदि किसी बंदी के पास निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो वह अपना आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ऑनलाईन विधिक साक्षरता शिविर में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने, बन्दियों को मास्क के प्रयोग के साथ उचित दूरी पर रखने तथा उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
महिला डिप्टी जेलर नीलम सिंह ने बताया कि सभी बन्दियों को मास्क का वितरण कर दिया गया है तथा सभी बन्दियों को कोविड-19 का टीकाकरण कराया जा चुका है तथा इस समय कोई भी बन्दी कोरोना पाजिटिव नहीं है। इस आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित सभी बन्दियों ने मास्क पहना हुआ था तथा कोविड नियमों का पालन करके उचित दूरी भी बनाये थे।
सचिव ने शिविर में उपस्थित बन्दियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में बताया तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 07 साल तक सजा वाले बन्दियों को जमानत पर 60 दिन के लिए नियमानुसार छोड़े जाने हेतु जेल प्रशासन को दिशा निर्देश दिये।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-29-01-2022—–

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