आगरा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश के करहल विधान सभा के नामांकन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को शपथ पत्र में जानकारी छिपाने की शिकायत भेजने का दावा किया है। जबकि अधिकारी ऐसी कोई शिकायत मिलने से इंकार कर रहे हैं। वहीं नामांकन पत्रों की जांच में अखिलेश यादव के पर्चे को सही पाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का दावा है कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह और करहल विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी को मेल से सपा मुखिया का नामांकन खारिज करने के लिए आपत्ति भेजी है। उन्होंने कहा है कि आय से अधिक संपत्ति की एक जनहित याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नामांकन के साथ दिए शपथपत्र में यह बात छिपाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इस आधार पर उनका नामांकन खारिज होना चाहिए।