प्रेस नोट
आजमगढ़ 11 — जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि दिनांक 12 मार्च 2022 को वादों के निस्तारण हेतु सूचना एवं दिनांक 13 मार्च 2022 को वादों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसमें अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के अन्तर्गत जनपद की तहसीलों में नियुक्त सुलह अधिकारी एवं जहां पर सुलह अधिकारी नियुक्त नहीं है, वहां पर उपजिलाधिकारी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत अयोजित किये जायेगे।
उन्होंने जनपद के अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 13 मार्च 2022 को समस्त तहसीलों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना पक्ष रखें, जिससे समस्याओं का निराकरण/सुलह समझौता राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सके।
—–जि0सू0का0-आजमगढ़-11.03.2022——-