AZAMGARH : कृषकों के धारित भूमि का राजस्व ग्राम, तहसील का नाम एवं एलजीडी कोर्ड त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में संशोधन कर ठीक किया जाय – जिलाधिकरी

प्रेस नोट
आजमगढ़ 21 नवम्बर– जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज ने बताया है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद के अवशेष किसानों के भूलेख का विवरण पी0एम0 किसान पोर्टल पर दर्ज कराने, भूलेख सत्यापन के दौरान चिन्हित मृतक एवं भूमिहिन कृषकों के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों के सत्यापन किये पूर्ण किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।
उन्होने कहा कि उप कृषि निदेशक आजमगढ़ द्वारा शासनादेश के अनुसार तहसीलवार सूची कृषक विवरण के साथ तैयार कर पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है। कृषक के पते में भिन्नता की दशा में बैंक खाते से पहचान करते हुए भूलेख अंकन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। जिन कृषको का अंकन/अपलोडिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके अपलोड से सम्बन्धित रिकार्ड की राजस्व/कृषि विभाग के कार्मिक के हस्ताक्षर के उपरान्त उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरी प्रति उप कृषि निदेशक स्तर पर संरक्षित की जायेगी। उप जिलाधिकारी रिकार्ड का प्रेषण तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि भूलेख सत्यापन में पाये गये मृतक एवं भूमिहीन कृषकों की सूची जो संबंधित अधिकारी द्वारा पहले से तैयार की जा रही है, उसमें सम्बन्धित कृषक का पीएम किसान आईडी, नाम, पता, बैंक डिटेल, मृतक की दशा में मृत्यु का दिनांक एवं उपरान्त प्राप्त धनराशि तथा भूमिहीन कृषकों को नोटिस देकर अनुदान की धनराशि की वसूली सूनिश्चित की जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा अभिलेखीय आधार पर पोर्टल पर स्टाप पेमेंट की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि तहसील स्तर से ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों की सूची निकालकर सम्बन्धित लेखपाल द्वारा सत्यापन कराते हुए भूलेख विवरण इत्यादि प्राप्त कर लिया जाय। लेखपाल की सत्यापन रिपोर्ट के अनुरूप तहसील लॉगिन से पात्र कृषकों की सूची को अप्रूव कर दिया जाय तथा भूमिहिन अथवा अपात्र कृषकों अथवा अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाय। पीएम किसान पोर्टल पर कृषकों द्वारा पंजीकरण के समय तहसील, राजस्व ग्राम, विकास खण्ड के नाम का परीक्षण तहसील द्वारा किया जायेगा। राजस्व विभाग के भूलेख में अंकित रिकार्ड के अनुसार, कृषकों के धारित भूमि का राजस्व ग्राम, तहसील का नाम एवं एलजीडी कोर्ड त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में संशोधन कर ठीक किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों के लिये खसरा/खतौनी एवं आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है। उक्त दोनों अभिलेख अपलोड न होने की दशा में तहसील स्तर से अप्रूवल के समय ही रिजेक्ट करने का कारण अंकित करते हुए रिजेक्ट कर दिया जाय, जिससे कृषक तद्नुसार प्राप्त संदेश के आधार पर पुनः अपने रिकार्ड को पोर्टल पर नियमानुसार अपलोड कर सके। उन्होने कहा कि उप कृषि निदेशक स्तर से तहसील द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों को अप्रूव करने से पूर्व अपनी विभागीय कार्मिकों के माध्यम से उनका स्व घोषणा पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) संकलित कराकर यथावत पत्रावलित किया जायेगा। योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप कृषकों की पात्रता का परीक्षण कृषकों के भू अभिलेख को छोड़कर अन्य विवरण जैसे-आधार, नाम, पिता का नाम का यथावत परीक्षण करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक कृषकों के मृत्यु के पश्चात वरासत की स्थिति में नये पंजीकृत कृषकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्व घोषणा-पत्र के अनुसार मृतक के मृत्य के तिथि के पश्चात भुगतान की धनराशि की वसूली सम्बन्धित वारिस से करने के पश्चात ही उसे नये पंजीकृत कृषक के रूप में पात्रता की श्रेणी में मानते हुए स्वीकृत किया जायेगा। जनहित गारण्टी अधिनियम के अधीन पीएम किसान आवेदकों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित है। इसके अनुसार 15 दिन का समय तहसील स्तर से सत्यापन करने एवं 15 दिन का समय उप कृषि निदेशक स्तर पर निस्तारित करने हेतु दिया गया है। उक्त सीमा में ही सभी आवेदन का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। समस्त नियंत्रण अधिकारी कार्मिको की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करायेंगे। उन्होने कहा कि कृषि विभाग से भूलेख अभियान हेतु नामित लिंक अधिकारी अभियान को समयबद्ध पूर्ण कराने हेतु उत्तरदायी रहेगें। उन्होने कहा कि उप कृषि निदेशक आजमगढ़ जनपद स्तरीय पर्यवेक्षणीय अधिकारी के रूप में सतत् भ्रमण कर अभियान का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करेगें।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त निर्देशों का परिपालन कड़ाई से करते हुए शासन के मंशानुरूप व्यक्तिगत कृषक सम्पर्क एवं विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार आदि कराते हुए कार्य को कृषक हित में शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नही होगी।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-21.11.2022——–