आजमगढ़ : हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- देवगांव :हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना
➡दिनांक- 24.03.2002 को वादी मुकदमा कामाख्या प्रसाद यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर शिकायत की थी कि विपक्षी 1. हरिशचन्द्र यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव, 2. सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोफुर धरांग थाना देवगांव, आजमगढ़, 3 आनन्द प्रकाश पुत्र रामबरन निवासी फैजुल्लाहपुर, थाना देवगांव, आजमगढ़, 4. मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ व 02 बाल अपचारी द्वारा तलवार व कट्टे से वादी मुकदमा के भाई रंजीत कुमार उर्फ मोनू यादव को मारकर हत्या कर दी गयी।
➡ उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 42/2002 धारा 147,148, 302/34, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था।
➡बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1 आनन्द प्रकाश पुत्र रामबरन निवासी फैजुल्लाहपुर, थाना देवगांव, आजमगढ़, 4. मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ की मृत्यु हो चुकी है। 02 बाल अपचारी की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड भेजी गयी तथा शेष 02 अभियुक्त हरिशचन्द्र यादव व सतिराम यादव है।
➡दिनांक- 22.08.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-02 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हरिशचन्द्र यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव, 2. सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोफुर धरांग थाना देवगांव, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।