आजमगढ़ : थाना मेंहनगरः 04 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 4500/- रूपये जुर्माना

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मेंहनगरः 04 आरोपी अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व 4500/- रूपये जुर्माना
➡ दिनांक-04.05.2003 को वादी मुकदमा रामजीत चौहान पुत्र टिल्लू चौहान निवासी गोपालपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2003 धारा 307/352/427/504/506 भादवि बनाम 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 31.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामलाल, 2- रामनरायन पुत्र सून्ना, 3- राम अवध पुत्र रामजीत उर्फ जीता, 4- हवलदार पुत्र रामधीन साकिनान गोपालपुर, थाना मेंहनगर, आजमगढ़ को धारा 307/506 भादवि में दोष मुक्त तथा धारा 427/504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।