आजमगढ़: जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
प्रेस नोट
आजमगढ़ 01 अप्रैल– उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा ने बताया है कि जनपद में दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज गुह्य जयन्ती, दिनांक 11/12 अप्रैल, 2024 को ईद-उल-फितर (ईव), दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, दिनांक 09 अप्रैल 2024 को चेटीचन्द जयन्ती, दिनांक 17 अप्रैल 2024 रामनवमी व चन्द्रशेखर जयन्ती, दिनांक 21 अप्रैल 2024 को महावीर जयन्ती, दिनांक 09 मई 2024 को लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, दिनांक 10 मई 2024 को परशुराम जयन्ती, दिनांक 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त अधिशासी निदेशक/विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के क्रम में प्रदेश के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों की सत्र 2017-19, दो वर्षीय व्यवसायों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा मार्च 2024 सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षायें दिनांक 03 अप्रैल 2024 से 05 अप्रैल2024 के मध्य, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के क्रम में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2024 दिनांक 19 फरवरी 2024 से 02 अप्रैल 2024 के मध्य, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा एवं अन्य विभागों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अन्तरर्राष्ट्रीय उडान संचालन/आगमन के लिए भारत सरकार के कोविड-19 के दिशा-निर्देश/पुनरीक्षित दिशा-निर्देश का अनुपालन कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। उन्होने बताया कि शासनादेश द्वारा धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/ सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति-भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 22024 के दृष्टिगत राजनैतिक दलों/नेताओं द्वारा आयोजित रोड शो/जन सम्पर्क कार्यकमों में वीआईपी सुरक्षा प्राप्त गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा निवारक उपायों के क्रियान्वन में दिये गये दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ द्वारा New Drone Regulation and Implication for LEAs के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है।
जनपद अयोध्या में दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्रीराम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना/क्रियान्वयन के दृष्टिगत सम्भावित विरोध प्रदर्शन, संवेदनशीलता एवं विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को क्रियाशील/सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए, पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है।
उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश मे सम्पन्न होने वाले 80 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए षष्ठ्म चरण में जनपद आजमगढ़ के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 68-लालगंज (अ०जा०) व 69-आजमगढ़ के सामान्य निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें 29 अप्रैल 2024 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी, 06 मई 2024 को नाम निर्देशन, 07 मई 2024 को नाम निर्देशनों की संवीक्षा, 09 मई 2024 को नाम वापसी, 25 मई को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना की जायेगी।
उपरोक्तानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध दिनांक 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू हो गये है। जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), आजमगढ़ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। उन्होने कहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों/व्यक्तियों तथा जन-सामान्य द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 01 अप्रैल, 2024 से 31 मई 2024 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।