आजमगढ़: ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रेस-विज्ञप्ति
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना रानी की सरायः आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में 01 आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक-26.05.2005 को वादिनी मुकदमा राधिका देवी के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 169सी/2005 धारा 498ए/306 भादवि बनाम योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गिरधारी यादव नि0 खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 05 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 गिरधारी यादव नि0 खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को धारा 498ए में दोषमुक्त एवं धारा 306 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।