आजमगढ़ : ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मेंहनगरः दहेज हत्या में 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्ता को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 07-07 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक-29.09.2017 को वादी मुकदमा प्रवीण सिंह पुत्र तहसीलदार सिंह निवासी ठेहुना थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 1. पुनीत सिंह पुत्र रामसहाय 2. रामसहाय पुत्र स्व0 रामाश्रय (मृतक) व 3. सुभावती पत्नी रामसहाय निवासी बेला थाना तरवां, आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की बहन को दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी0 एक्ट भादवि बनाम आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था।
➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामसहाय पुत्र स्व0 रामाश्रय को दौराने मा0 न्यायालय विचारण मृत घोषित किया गया है।
➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 13.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त पुनीत सिंह पुत्र रामसहाय निवासी बेला थाना तरवां, आजमगढ़ को आजीवन कारावास की सजा एवं अभियुक्ता सुभावती पत्नी रामसहाय निवासी बेला थाना तरवां, आजमगढ़ को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।