TV20 NEWS||DILLI: दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका, HC ने आबकारी नीति घोटाला मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वह कथित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के एक मामले में आरोपी हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली अनुमति: तुषार मेहता
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की और तर्क दिया कि विशेष अदालत ने उनके अभियोजन के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था क्योंकि जब कथित अपराध किया गया था, तब वह एक लोक सेवक थे। हालांकि, ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई है और वह एक हलफनामा दाखिल करेंगे।

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