TV 20 NEWSll AZAMGARH, अब निजी क्षेत्र की प्राइवेट उर्वरक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त डीएपी की रैक से 50%
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नई योजना के अंतर्गत दिनांक 13.11.2024 को साधन सहकारी समितियो पर डीएपी उपलब्ध कराने हेतु प्राइवेट उर्वरक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त उर्वरक की रैक से 30% उर्वरक की मात्रा को साधन सहकारी समितियो के लिए आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसे दिनांक 24.11.2024 को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब निजी क्षेत्र की प्राइवेट उर्वरक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त डीएपी की रैक से 50% डीएपी साधन सहकारी समितियो के लिए आवंटित की जाएगी। योजना के अंतर्गत इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है कि यूपी पीसीएफ एडवांस में संबंधित कंपनी के बैंक खाते में संपूर्ण धनराशि को जमा करेंगे उसके बाद कंपनी यूपी पीसीएफ को उर्वरक उपलब्ध कराते हुए साधन सहकारी समितियो पर उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में जनपद के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) कंपनी की डीएपी की 829 मेट्रिक टन की एक रेक आज दिनांक 24.11.2024 को आजमगढ़ भेजा गया है। जिसमें से 318 मैट्रिक टन डीएपी जनपद आजमगढ़ के साधन सहकारी समितियो को सीधे भेजा जाएगा तथा 511 टन डीएपी जनपद आजमगढ़ के निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को किसानों के मध्य वितरण हेतु भेजा जाएगा।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि रैक पॉइंट से सीधे साधन सहकारी समितियो पर एवं निजी फुटकर बिक्री केंद्रों पर डीएपी खाद भेजा जाए। जिससे किसानों को डीएपी खाद सीधे, सुगमता एवं सरलता से प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी महोदय ने सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि यदि कहीं भी किसी भी उर्वरक की बिक्री प्रतिष्ठान पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो टोकन सिस्टम के माध्यम से उर्वरक नियमानुसार वितरण सुनिश्चित किया जाए।
सुगमता पूर्वक एवं सरलता से जनपद में उर्वरक वितरण सुनिश्चित हो इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों को उनकी न्याय पंचायत में सतत निगरानी एवं नियमानुसार उर्वरक वितरण हेतु ड्यूटी लगाकर निर्देशित किया गया है।
साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (POS) से ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किलोग्राम बोरी।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 8922052042/8527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720/9453072429/7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य किया गया है। किसान अपनी खतौनी में दर्ज खेत/जमीन की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा गेहूं की फसल के लिए 05 बोरी यूरिया तथा 03 बोरी डीएपी प्रति हेक्टेयर रिकमेंड किया गया है। इसी प्रकार से कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा आलू की फसल के लिए 06 बोरी यूरिया तथा 04 बोरी डीएपी प्रति हेक्टेयर रिकमेंड किया गया है।
साथ ही जिलाधिकारी महोदय श्री नवनीत सिंह चहल ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और नाही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।