TV20 NEWS||AZAMGARH,आजमगढ़, 16 जनवरी – अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन में जरूरी दस्तावेजों का पालन

आजमगढ़ 16 जनवरी– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया है कि ’’दशमोत्तर कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गत ’’उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (संशोधित) नियमावली 2023 (सप्तम संशोधन) के बिन्दु संख्या-6 अर्हता के उप प्रस्तर-6(।।।) में यह उल्लेख है कि-ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो।’’ किन्तु कुछ ऐसे भी छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन किये गये हैं, जिनके द्वारा माता-पिता/अभिभावक को निर्गत परिवार के सभी श्रोतों के आय का प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के स्थान पर स्वयं का आय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। छात्र/छात्राओं के स्वयं के आय प्रमाण पत्र सम्पूर्ण परिवार की आय को दर्शित नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे सभी छात्र/छात्राओं को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के आलोक में ही उनके द्वारा माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो न लागू हो) के आय को दर्शित करने वाले निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा आवेदन पत्र में संशोधन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) हेतु परिवार की आय को दर्शित करने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रयोग कर आनलाईन आवेदन में संशोधन उनके द्वारा कर दिए जायें।’’