आजमगढ़ 28 जनवरी– जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री मोती लाल ने बताया है कि शासनादेश द्वारा पूर्व की भांति आनलाइन पोर्टल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना संचालित की गयी है, लाभार्थियों द्वारा वेबसाइड-Shadianuda.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा, जिसमें आवेदकों को रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पात्रता/शर्ते के अन्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय-46080.00 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं 56460.00 (शहरी क्षेत्र), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक को तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र, आवेदक के पुत्री की उम्र-18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख), शादी कार्ड, बैंक पासबुक, लड़की/लड़के का पासपोर्ट साइज फोटो, पुत्री के शादी की तिथि से 90 दिन पहले एवं 90 दिन बाद आवेदन कर सकते है।
उन्होने बताया है कि जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति शादी अनुदान हेतु वेबसाइड-Shadianuda.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है।