*TV20 NEWS || LUCKNOW : लड़की ने अपनी मर्जी से लड़के के साथ, रेप के आरोपी पर कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला!*

लखनऊ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक रेप आरोपी को रिहा कर दिया, जिस पर 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोपी पिछले पांच सालों से जेल में बंद था, लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि लड़की आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी, जबकि लड़की को पता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। दरअसल ये मामला साल 2019 में शुरू हुआ था, जब मुंबई के DN नगर की रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की एक 19 वर्षीय लड़के साथ अपने माता-पिता को बिना बताए घर से चली गई थी। इसके बाद वह युवक के साथ ही उत्तर प्रदेश उसके गांव चली गई। दोनों एक साथ कई दिन उत्तर प्रदेश के गांव में ही रहे। लड़की के माता-पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

उत्तर प्रदेश में लड़की उसी लड़के साथ कई दिन तक रही। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई। फिर लड़की ने लड़के से शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। ऐसे में लड़की ने अपने माता-पिता को फोन कर मामले की जानकारी दे दी। लड़की के माता-पिता ने लड़के पर रेप केस कर दिया. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और फिर 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया था।
साल 2020 से अभी तक आरोपी जेल में ही बंद था। आरोपी ने कई बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन लड़की की उम्र कम होने की वजह से उसकी जमानत को मंजूरी नहीं मिली। अब जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो बॉम्बे हाइकोर्ट के जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में पीड़िता अपने कामों के नतीजे जानती थी।इसके बावजूद वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रिश्ते में रही।
इसके साथ ही ये भी कहा कि जब ये घटना हुई थी उस समय लड़की की उम्र 14 साल थी और आरोपी की उम्र करीब 19 साल थी। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम आयु की लड़की की सहमति मान्य नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में जमानत को मंजूरी दे दी जाती है। अब इस केस के आरोपी को भी जमानत दे दी गई। हालांकि केस का ट्रायल बंद नहीं होगा और चलता रहेगा।