प्रेस नोट
आजमगढ़ 17 अप्रैल– उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य अनुभाग, लखनऊ में निहित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल ने आदेश दिया है कि दिनांक 01 मई 2025 से 30 जून 2025 तक जनपद आजमगढ़ में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व/कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों/चकबन्दी न्यायालयों तथा राजस्व/फौजदारी अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट का कार्य समय प्रातः 6.30 बजे से अपरान्ह 12.30 तक निर्धारित किया गया है। इस बीच पूर्वान्ह 9.30 से 10.00 बजे तक मध्यावकाश (लंच ब्रेक) भी रहेगा। समस्त कार्यालय तथा कोषागार का कार्य समय पूर्ववत प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रहेगा।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-17.04.2025——–