नियमावली मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही छात्रों का डाटा अग्रसारित करना सुनिश्चित करें -जिला समाज कल्याण अधिकारी

आजमगढ़ 24 सितम्बर 2020– जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/नोडल छात्रवृत्ति को सूचित किया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में अपने-अपने विद्यालयों में यह सुनिश्चित कर लें कि संस्थान जिन आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर रहे हैं। उन्हें नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जांच परख लें, छात्र के पात्र होने की दशा में ही आवेदन पत्र संस्था अग्रसारित करें, जिससे कि नियमावली के विरूद्ध छात्र का आवेदन पत्र अग्रसारित करने के आरोप में संस्था का उत्तरदायित्व ना निर्धारित हो। यह भी सुनश्चित कर लें कि छात्र एक तरह के पाठयक्रम को अथवा एक लेवल के पाठ्यक्रम को एक ही बार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ ले। यदि नियमावली में दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए संस्थान द्वारा छात्र का आवेदन अग्रसारित किया जाता है तो इसके लिए संस्थान को उत्तरदायी माना जायेगा। यदि संस्थान के अग्रसारण के कारण छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि गलत ढंग से प्राप्त होती है तो संस्थान को उत्तरदायी मानते हुए, वसूली की कार्यवाही भी संस्थान से ही की जायेगी।
उक्त के क्रम में उन्होने निर्देशित किया है कि नियमावली मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही छात्रों का डाटा अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।