TV 20 NEWSll AZAMGARH, थाना तरवां: गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.08.2025, जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार-01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना तरवां: गैर इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 02.05.2012 को वादी प्रमोद यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 02.05.2012 को अभियुक्तः 1. योगेन्द्र कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव 2. रविन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव निवासीगण रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी पक्ष के लोगो को लाठी डण्डे से मार कर घायलकर देना जिससे राजनाथ पुत्र कुवर यादव के सर की हडडी टूट जाना और ईलाज के दौरान मृत्य हो जाना ।
➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 197/2012 धारा-304,34,308,325,323, 427, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 22.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. योगेन्द्र कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव 2. रविन्द्र यादव पुत्र सीताराम यादव निवासीगण रामपुर हरदसई थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए को प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारवास व 01 लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।