*TV 20 NEWS || AZAMGHARH :उ0प्र0 गिरोह बंद अधिनियम-1986 के अंतर्गत 08 अभियुक्तों पर जिला मजिस्ट्रेट ने किया कार्यवाही
आजमगढ़ 28 अगस्त– जनपद आजमगढ़ के गैंगलीडर कृष्णाचन्द राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ एंव इसके गैंग सदस्य 1- निगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय 2- रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द 3- लवकुश यादव पुत्र शिवप्रसाद 4- मुन्नु खॉ पुत्र स्व० आलमगीर खॉ, 5- राशिद पुत्र मुस्ताक 6- मो० जाहिद शेख उर्फ गुड्डू 7- सन्तोष राय पुत्र महेन्द्र राय ने मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपना भय व आतंक कायम कर दुस्साहस करते हुए दिनांक 18 अप्रैल 2025 को रामचेत पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम शाहपुर थाना कन्धरापुर जनपद-आजमगढ़ से धोखाधड़ी एंव छल कपट करके, शराब पिलाकर लगभग 02 करोड़ मूल्य की जमीन का एग्रीमेंट व बैनामा करा लिया तथा उसका अपहरण कर चेकबुक पर हस्ताक्षर कराकर जबरदस्ती अपने पास रख ली तथा सारा पैसा भी अपने खाते में जमा करा लिया।
उक्त शातिर अभियुक्तों के गैंग के विरूद्ध अपहरण करने व फर्जी दस्तावेज-कूटरचित दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी करके 02 करोड़ रूपये की जमीन का पैसा ऐंठने का मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ में मार्च 2025 मे लिखाया गया, जिसमें आरोप पत्र मा० न्यायालय में दाखिल है। अब इस गिरोह के खिलाफ उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा उपरोक्त सभी शातिर अभियुक्तों (गैंगेस्टर्स) के विरूद्ध उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट-1986 की कठोर विधिक कार्यवाही करने का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें अग्रेतर विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा अमल में लायी जा रही है।