*TV20 NEWS|| PRAYAGRAJ : डोभी गांव जौनपुर चकरोड प्लाट की पैमाइश को कोर्ट commission जारी, विशेष जज SC/ST जौनपुर को प्लाट का मौके पर सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश*
विशेष जज SC/ST जौनपुर को प्लाट का मौके पर सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
डोभी गांव जौनपुर चकरोड प्लाट की पैमाइश को कोर्ट commission जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज तहसील के डोभी गांव में स्थित प्लाट 840 व 192 जो चकरोड है के अतिक्रमण को लेकर परस्पर विरोधी दावे को देखते हुए विशेष जज SC/ST जौनपुर को कमीशन नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होंगी.
यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने अरविंद कुमार यादव व अभिषेक कुमार यादव की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादव व आरएन यादव ने बहस की. चकरोड पर विपक्षी अजय कुमार यादव द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप है.
कोर्ट ने विशेष जज SC/ST कमीशन को 19 सितंबर को मौके पार जाकर सर्वे कराने को कहा है. इस दौरान याचीगण, विपक्षी सहित तहसीलदार शाहगंज को भी मौजूद रहने की छूट दी है. कोर्ट ने जिला जज जौनपुर से कहा है कि वह सर्वे अमीन उपलब्ध कराये जो थ्री फिक्स प्वाइंट मेथड व टोटल स्टेशन मेथड से जमीन का सर्वे कर प्लाट चिन्हित कर सकें.
कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता सिविल को प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ मुहैया कराने का आदेश दिया है. साथ ही एसपी जौनपुर को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रखने का निर्देश दिया है. पुलिस बल व स्टाफ कमीशन के आदेश से काम करेंगे. कोर्ट ने याची को इस काम के लिए 20 हजार रूपये जमा करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचिका कमीशन की रिपोर्ट के साथ 25 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है.
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प्रदेश में तालाबों का मूल स्वरूप बहाल करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में तालाबों का मूल स्वरूप बहाल कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश का पालन न करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन दिन में जानकारी मांगी है. कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि प्रदेश व जिला स्तर पर तंत्र तैयार करने के आदेश के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं. 16 सितंबर 24 को सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी केस में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है. याचिका की सुनवाई 19सितंबर को होगी.
यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने जय सिंह मौर्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अखिलेश कुमार यादव ने बहस की. कोर्ट ने सी जे एम लखनऊ के मार्फत आदेश की जानकारी मुख्य सचिव को देने का आदेश दिया है.