TV 20 NEWS || AZAMGARH :आजमगढ़ में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री मात्र 57.45% पूरी.जिलाधिकारी ने एग्रीस्टैक कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

आजमगढ़ 06 नवम्बर– जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा जनपद में एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फार एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत पी0एम0 किसान योजना के लाभाार्थियों सहित समस्त भूमिधारक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। दिनांक 04 नवम्बर 2025 तक जनपद में कुल 827779 किसानों के सापेक्ष 470246 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो पायी है, जो मात्र 57.45 प्रतिशत है।
उपरोक्त के क्रम में पीएम-किसान के लाभार्थियों सहित समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु प्रति विकास खण्ड न्यूनतम प्रगति वाले 30 ग्राम सभाओं में संलग्न रोस्टर के अनुसार कार्मिकों की ड्यूटी लगायी जा रही है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु कैम्प मोड में अभियान 06 नवम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 अथवा प्रत्येक कृषक संतृप्तीकरण तक चलाया जायेगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत में कार्यरत कृषि, पंचायत, जनसेवा केन्द्र प्रतिनिधि आदि द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु राजस्व ग्रामवार आवंटन के अनुसार कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किये जा रहें है।

जिलाधिकारी ने बताया है कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु कैम्प सप्ताह के प्रत्येक दिवस प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रत्येक ग्राम में आयोजित किये जायेगें। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने हेतु स्थानीय स्तर पर विभागीय कार्मिक ग्राम प्रधान/कृषकों को कैम्प आयोजन की तिथि/समय/स्थान के सम्बन्ध में एक दिन पूर्व से ही जनसंवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर कैम्प में शत-प्रतिशत किसानों की प्रतिभागिता कराते हुए फार्मर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उस गांव के सभी भू-मालिकों की सूची राजस्व एवं कृषि सहित अन्य विभाग के कार्मिक के मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगी, जिसके अनुसार सम्बन्धित कार्मिक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करेंगे। कार्मिकों द्वारा कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत भवन अथवा सार्वजनिक स्थल का चयन किया जाये।

अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्मिक, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक एवं सम्बन्धित ग्राम सचिव सहित प्रत्येक कैम्प में कम से कम पांच प्रशिक्षित कार्मिक आपसी समन्वय स्थापित कर ऐप/पोेर्टल के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे। जनपद के ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर/उप जिलाधिकारी यह भी व्यवस्था करेंगे कि कामन सर्विस सेन्टर की एक मोबाइल इकाई अथवा सम्बन्धित ग्राम के आस-पास कार्यरत कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की कार्यवाही मौके पर ही सम्पन्न हो जाए। अभियान के सफल संचालन हेतु दिन प्रतिदिन कार्यों के अनुश्रवण एवं सूचना प्रेषण हेतु स0वि0अ0 (कृषि) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का निरीक्षण एवं ससमय दैनिक रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड के पर्यवेक्षक अधिकारी होगें एवं कैम्प तिथि पर भ्रमण/निरीक्षण करेगें तथा कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें तथा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

अभियान के सतत् निरीक्षण एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी अपने उप संभाग हेतु पर्यवेक्षक अधिकारी नामित किये जाते हैं। उप कृषि निदेशक/मुख्य राजस्व अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में दिनांक 06 नवम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम की मानीटरिंग करते हुए समयबद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

जिलाधिकारी ने उपरोक्त कार्यक्रम/फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने हेतु संबंधित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए निर्देशित किया है कि शासनादेश के अनुसार पीएम-किसान के लाभार्थियों सहित समस्त भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु कैम्प मोड में अभियान 06 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2025 तक चलाया जाना सुनिश्चित करें। अवशेष ग्राम सभाओं में कार्मिक पूर्ववत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करते रहेगें। इसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ग्रहण करें।

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