*प्रेस नोट, दिनांक – 02.12.2025*
*थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़*
*गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अभियुक्त की अवैध संपत्ति (वाहन) किया गया कुर्क*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में एवं जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के आदेश (दिनांक 27.11.2025) के अनुपालन में थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा आज 02.12.2025 को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की अवैध संपत्ति पर कुर्की की गयी।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
थाना कंधरापुर पर पंजीकृत मुकदमा मु0अ0सं0 76/2025 धारा 2(ख)(17)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त – नियाजुद्दीन उर्फ मोटू पुत्र स्व0 इस्तेखार निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज, आजमगढ़ एक शातिर अपराधी एवं सक्रिय गैंग का सरगना है, जो गोवंश तस्करी व अन्य आपराधिक गतिविधियों से अवैध धन अर्जित करता रहा है।
➡️अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से दिनांक 24.12.2021 को वाहन संख्या UP50CE0582 (स्प्लेंडर प्लस) चेसिस नं0 MBLHAW123MHK29895 व इंजन नं0 HA11EDMHK16279 क्रय किया गया था, जिसका मूल्य ₹45,000/- है।
➡️श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार उक्त वाहन को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*
1. मु0अ0सं0 268/2024 – धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम – थाना कंधरापुर
2. मु0अ0सं0 271/2024 – धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट – थाना कंधरापुर
3. मु0अ0सं0 13/2022 – धारा 8/20 NDPS Act – थाना बिलरियागंज
4. मु0अ0सं0 92/2015 – धारा 3/5A/8 गोवध नि. अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 4/25 आर्म्स एक्ट – थाना बिलरियागंज
5. मु0अ0सं0 298/2024 – धारा 8/20 NDPS Act – थाना बिलरियागंज
6. मु0अ0सं0 76/2025 – धारा 2(ख)/17/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट – थाना रानी की सराय
*कुर्की करने वाली पुलिस टीम*
1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
2. हे0का0 अनुज कुमार पाण्डेय – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
3. का0 कृष्ण कुमार यादव – थाना रानी की सराय, आजमगढ़
4. का0 धीरज कुमार – थाना रानी की सराय, आजमगढ़





