TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 07.01.2023 को वादी मुकदमा श्री राकेश यादव पुत्र रामा यादव निवासी अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.01.2023 को रात्रि मे अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ के द्वारा इन्डस कम्पनी के टावर की 40 अदद बैट्री चोरी करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 06/2023 धारा-379,34,411,413,414 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 24.12.2025 को मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






