TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 29.01.2023 को वादी मुकदमा श्री श्यामपति यादव पुत्र श्री पल्टू यादव निवासी ग्राम बैरीडीह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 04.01.2023 को रात्रि मे अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ के द्वारा दुर्गा मन्दिर का ताला तोड़कर सफेद धातु की मुर्ति व 03 पीतल का घण्टा चोरी कर ले जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 32/2023 धारा-457,149,380,411,413,414 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 02.01.2026 को मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।