TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को 200 टेबलेट डायजापाम रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि 02 माह के कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 200 टेबलेट डायजापाम रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि 02 माह कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को 200 टेबलेट डायजापाम रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि 02 माह के कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
➡ दिनांक- 23.07.2013 को वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 श्री रामचन्द्र यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र मो0 अमीरुद्दीन निवासी पूरा कोदई थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 200 टेबलेट डायजापाम बरामद होना ।
➡ अभियुक्ता के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 296/2013 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 02.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र मो0 अमीरुद्दीन निवासी पूरा कोदई थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में काटी गयी अवधि 02 माह के कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।