*TV20 NEWS || AZAMGARH :माफिया अखंड सिंह को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

माफिया अखंड सिंह को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.01.2026, जनपद आजमगढ़ (प्रदेश स्तर का माफिया अखण्ड प्रताप सिंह)*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के आदेश के उलंघन करने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए *03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु0* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना तरवां में पंजीकृत अपराध जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में 01 आरोपी
5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 19.09.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि *अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ0 का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा0 न्यायालय में हाजिर न होना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा 147A,229A भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 07.01.2026 को मा0 न्यायालय एफटीसी(एसडी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*