TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 40000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 40000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 40000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 22.07.2008 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 मुलचन्द चौरसिया थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र राम अचल यादव निवासी बभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 200 पाउच जहरीली शराब बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0- 729/2008 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 29.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र राम अचल यादव निवासी बभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 40000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





