TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग  लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने  के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग  लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने  के आरोप में 7 वर्ष के कठोर कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡  दिनांक- 11.03.2016  को वादी मुकदमा  दीपक सोनकर पुत्र मन्नू सोनकर निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक-03.03.2016 को अभियुक्त बच्चूलाल सोनकर पुत्र जयश्री सोनकर निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक दुष्कर्म करना ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-59/2016 धारा-377,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡  मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।

➡जिसके क्रम में दिनांक-29.01.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बच्चूलाल सोनकर पुत्र जयश्री सोनकर निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व  15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।